सैय्यद गुल मोहम्मद उम्र करीब 42 साल पुत्र महमूद अली निवासी ग्राम माधवपुर परगना फखरपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच ..वादी
बनाम
2. मो0 हनीफ पुत्र रहमत अली
} साकिन माधवपुर परगना फखरपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच ...प्रतिवादीगण
दावा मन्सूखी दानविलेख व दावा हुकुम इम्तिनाई
सविनय निवेदन है कि प्रार्थीगण मुकदमा उपरोक्त में वादी है, जो
1. हबीबन पत्नी स्व० रहमत अली
श्रीमान जी,
निम्न प्रकार विनयी है-
दफा 1
यह कि वादी एक किता आराजी भूमि आबादी जिसकी लम्बाई पूरब पश्चिम 110 फुट उत्तर दक्षिण 19 फुट है, जिसमें एक बरामदा व एक कमरा पुराना बना हुआ है, स्थित मौजा माधवपुर परगना फखरपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच का मालिक, कामिल काबिज है।
दफा 2-
यह कि उक्त आबादी भूमि को वादी ने उसकी पूर्व मालिकाना प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 26.07.2022 को मु0 4,50,000/- रूपये में कय किया था तथा प्रतिवादी सं0 1 को मु0 2,00,000/- रूपये उसी दिन देकर उक्त आबादी भूमि कमरा बरामदा पर कब्जा प्राप्त किया था।
दफा 3-
यह कि वादी ने प्रतिवादी से यह कहा था, कि शेष बकाया मु० 2,50,000/- रूपये 6 माह में प्रतिवादी सं0 1 को अदा व बेबाक कर देगा तब प्रतिवादी सं0 1 वादी के पक्ष में बैनामा कर देगा।
दफा 4-
यह कि उक्त बिक्री (इकरार नामा) की एक लिखा पड़ी उसी दिन दिनांक 26.07.2022 को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर हुई थी। वादी व प्रतिवादी सं० १ ने अपने अपने टाप, हस्ताक्षर बनाया, फोटो लगाया तथा नोटरी एडवोकेट से तस्दीक कराया गया था।
दफा 5-
यह कि इसी मध्य दिनांक 07.12.2022 को दादी को गाँव में यह अफवाहन पता चला कि प्रतिवादी सं0 1 ने अपने सगे पुत्र प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में सम्पत्ति विवाद ग्रस्त के आंशिक भाग लम्बाई उत्तर दक्षिण पूर्वी सिरा 70.5 फीट पश्चिमी सिरा 58.5 फिट चौडाई पूरब पश्चिम उत्तरी सिरा 16.5 फीट दक्षिणी सिरा 15.8 फीट को चालाकी से छल कपट फाड करके प्रतिवादी सं0 1 ने पक्ष में दिनांक 18.11.2022 को बही संo 1 जिल्द सं0-10174 के पृष्ठ सं0- 53 से 72 तक कमांक- 11392 पर रजिस्ट्री उपनिबन्धक कैसरगंज पर कर दिया है, जो निम्न कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है।
अ-यह कि दान विलेख विधि विरुद्ध है।
4- यह कि दान विलेख प्रतिवादी सं0 1 को लिखने का अधिकार नही था।
स- यह कि दान विलेख छल कपट फाड पर आधारित है। द- यह कि दान विलेख निस्तारण में उपरोक्त कब्जा हस्तान्तरित नहीं हुआ है.
कब्जा आज भी वादी का है। यह कि चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त विलेख सम्पत्ति को पहले ही वादी य-
के पक्ष में बिक्री कर रूपया लेकर कब्जा हस्नान्तरित कर चुकी है।
र- यह कि दान विलेख सोची समझी साजिश का नतीजा है। ल यह कि दान विलेख महेज वादी को क्षति पहुंचाने की गरज से लिखा गया
है।
यह कि दान विलेख कायम रहने से वादी की अपूर्णनीय क्षति है।
दफा 6-
जब यह कि उक्त फर्जी जाली व फाड से प्राप्त दान पत्र के तहत प्रतिवादीगण वादी के कब्जा में हस्तक्षेप करने व जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की धमकी देते हैं।
दफा 7-
यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से बारहा कि वह उक्त तथाकथित दान विलेख निरस्त करा दे लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई समात न की और दिनांक 12.122022 को ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। इसलिये दावा उपरोक्त दायर करना आवश्यक हुआ।
दफा 8-
यहकि वाद का कारण यौम लिखने इकरार नामा व देने कब्जा व लिखने फर्जी दानपत्र दिनांक 18.11.2022 व यौम इन्कारी निरस्त कराने दान दिनांक 12.12.2022 से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सीमा में उत्पन्न है। यह कि मालियत दावा हाजा वास्ते हद अख्तियार समात चूंकि दान पत्र
दफा 9-
बिला मालवती है, तथा दान का स्वरूप व बिला प्रतिफल के है, इसलिये इस पर कोटफीस देय नही है। इसलिये बावत दादरसी (अ) मु० 200/- रूपये कायम करके मु0 22.50 पैसे का कोटफीस अदा किया जाता है। व दादरसी (4) चूंकि दादरसी (अ) को आलटरनेटिव है। इसलिये कोर्टफीस देय नही है।
यह कि वादी निम्नलिखित दादरसी के पाने के अधिकारी है प्रदान की
जाये।
दफा 10-
अ- डिग्री ममन विलेख चहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नमस्ते प्रतिवादिनी सं० 1 बहक प्रतिवादी सं0 2 जिसकी रजिस्ट्री बही सं0-1 जिल्द सं0- 10174 के पृष्ठ सं0- 53 से <72 तक कमांक- 11392 पर दिनांक 18.11.2022 को हुई है, निरस्त किया जाये और इसकी सूचना सब रजिस्ट्रार महोदय, कैसरगंज को दी जायें।
ब- डिकी स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाकर प्रतिवादीगण को मना कर दिया जाये कि वह सम्पत्ति विवाद ग्रस्त जिसकी चौहद्दी पूरब मकान असलम, पश्चिम- रास्ता कच्चा, उत्तर- मकान राजू, दक्षिण- मकान इरफान स्थित मौजा माधवपुर परगना फखरपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच के कब्जा वादी में किसी प्रकार हस्तक्षेप करे तथा जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की कुचेष्ठा न करें।
स खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जायें। द- अन्य उपशम जो न्याय उचित हो प्रदान की जावे।
इबारत तस्दीक हम वादीगण तस्दीक करते है कि वाद पत्र की दफात 1 ता 5 हमारे निजी ज्ञान में सत्य व सही है तथा दफात 6 ता 10 के सच होने का विश्वास करते है। प्रमाणित स्थल दीवानी कचेहरी बहराइच दिनांक-
वादी
सैय्यद गुल मोहम्मद पुत्र महमूद अली निवासी ग्राम माधवपुर परगना फखरपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच
द्वारा
एडवोकेट का नाम
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
सैय्यद गुल मोहम्मद
वादी
बनाम
हबीबन पत्नी आदि
प्रतिवादीगण
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आर्डर 39 नियम 1 व 2 व दफा 151 सी०पी०सी०
श्रीमान जी
सेवा में निवेदन है कि चादी ने दावा उपरोक्त दायर किया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है, बादी ने प्रतिवादिनी सं० 1 से सम्पत्ति विवाद गस्त को दिनांक 26.07.2022 को खरीद किया तथा उसी दिन कब्जा प्राप्त किया है, तब से काबिज है, प्रतिवादीगण पुत्र व माता है, जो आपस में साज करके प्रतिवादिनी सं० 1 ने अपने पुत्र के हक में उपरोक्त दान पत्र लिखा है, तथा अब उक्त कब्जा व अवैध दान पत्र के तहत वादी के कब्जा में हस्तक्षेप करने व जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की कुचष्ठा करते है, यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा कर दिया तो वादी की अपारा क्षति होगी और दावा मकसद फौत हो जावेगा।
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को दौरान मुकदमा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा मना कर दिया जाये कि वह सम्पत्ति विवाद: ग्रस्त जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के अन्त में दिया जाता है, स्थित मौजा माधवपुर परगना फखरपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच के कब्जा वादी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे तथा जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की कुचेष्ठा न करें।
वादी
सैय्यद गुल मोहम्मद पुत्र महमूद अली निवासी ग्राम माधवपुर परगना फखरपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच
द्वारा
जो वकील हो उसका नाम
अन्य
₹10 की टिकट पर लगाए गए एक बयान सल्फी
जिसमें वादियां प्रतिवादी जो भी हो वह तस्दीक करेगा कि मेरी जानकारी में सही है साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसके लिए एक परिपत्र सूची भी जरूरी है इसमें लिखा जाएगा कि फला फला डॉक्यूमेंट हमने दिया है साथ ही एक अधिवक्ता पावर ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें
9696449123
नवाजिश रोशन एड.
नोट यह किसी के नाम व नाम स्थान आवाज से यह लेख मेल खाता है तो यह महज इत्तेफाक होगा इसके लिए नूरजहां एक्सप्रेस जिम्मेदार नहीं है
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