नेवाजि अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम वीरपुर थाना
जिला बहराइ बनाम इरशाद पुत्र शहादत निवासी ग्राम चाकूजोत थाना रामगाव जिला बहराइ
हो कि नोटिस देहदा ने मुझे अपना अधिकार
माबिन्दा को निम्न प्रकार नोटिस देने की हिदायत दी है-
दफा 1 यह कि मेरे मुवक्किल से आपने बाउन्ड्रीउाने के लिये मु०] 60,000/- पर ठेका लिया था।
दफा 2
यह कि मेरे मुवविद्याल ने दिनांक 22.03.2022 को 0 5,000/- रूपये व दिनांक 27:23 2022 को भुल 10,000/- रूपये दिया था तथा आपने यह कहा था कि दिनांक 01.04. 2022 से मिस्त्री मजदूर को लगवाकर काम शुरू करा देगे। इसके बाद से मेरे मुवक्किल आपके मोठ- 6317066078 पर फोन करता है न तो आप फोन उठाते है और न तो काम कर रहे है और न ही मेरे मुवक्किल का पैसा वापस कर रहे है। जबकि मेरे मुवक्किल ने लगभग 100 से अधिक बार आपको फोन किया है। यह कि इसके बाद से बराबर आप द्वारा मेरे दिल को आज कल कादेकर टाल मटोल करते रहे।
दफा 3-
यह कि आप नोटिस पाबिन्दा एक नादेहन्दा शख्स है आपके मन मे बेईमानी आ है आप मेरे मुवक्किल का 15,000/- रूपये छल कपट व बेईमा पूर्वक कर लिये है। यह कि आपके इस कृत्य से मेरे मुवक्किल को बहुत मानसिक पीड़ा हुई है।
दफा 5
अंतः यह नोटिस मिवाद 15 दिवस की आपको इस हिदायत के साथ दी जा रही है कि आप मेरे का 15,000/- रूपये मूल+व्याकर मु० 10,000/- मानसिक कष्ट का खर्चा नोटिस 05.500/-रूपये 30,500/- रूपये नोटिस पाने के तुरन्त बाद अदा व बेबाक कर देवें। वरना ब बीतने मियाद आपके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में हर समय बाद प्रस्तुत किया और यदि ऐसा करना पड़ता है तो उस पर आने वाले समस्त खर्च की सम जिम्मेदारी आप पर होगी। नोटिस साफ सुधरी है कही से कटी फटी नहीं है। सम्माल करियेगा जरूरत पड़ने पर आपसे तलब की जा सकती है। नोटिस को एक प्रति मेरे गोवक्किल के पास सुरक्षित है।
नोटिस देहन्या
नेवाजिश अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम वीरपुर थाना पयागपुर तहसील पयागपुर जिला बहराइच
द्वारा
मो0 अकरम सिद्दीकी एवोकेट
सिविल कोर्ट बहराइच दिनांक- 20/09/22/
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